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मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले की होगी सुनवाई

आम मत | मथुरा

अयोध्या में राममंदिर निर्माण कार्य के बीच शुक्रवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए दायर याचिका को जिला जज की कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। श्रीकृष्ण विराजमान समेत 8 याचिकाकर्ताओं ने मामले में याचिका दायर की थी। इसके लिए कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले सिविल कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में मथुरा कोर्ट की ओर से जिन लोगों को नोटिस दिया गया उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने 12 अक्टूबर को सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका खारिज किए जाने के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी थी।

इससे पहले मथुरा की एक अदालत ने पिछले महीने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में पहुंचकर वादी पक्ष के विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजन अग्निहोत्री ने अपना पक्ष रखा लेकिन कोर्ट ने इसे याचिका को खारिज कर दिया।

यह है मामला

सिविल कोर्ट में दायर याचिका में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक मांगा गया था। साथ ही, मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की अपील की गई। याचिका में भूमि को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत करार दिया गया।

याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि अयोध्या का केस हम लोगों ने लड़ा, उसे जनता को सौंप दिया गया। अब श्रीकृष्ण की मुख्य जन्मभूमि तथा इटेलियन ट्रैवलर ने अपने एकांउट में जो लिखा है, उसके नक्शे के हिसाब से मुकदमे को सिविल में डाला गया है।

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