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SEBI की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुब्रत रॉय को दे 62 हजार करोड़ जमा कराने के निर्देश

आम मत | नई दिल्ली

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय और उनकी दो अन्य कंपनियों को 62 हजार करोड़ जमा करने निर्देश देने की मांग की। सेबी ने कहा कि अगर ये कंपनियां कोर्ट के पहले के आदेशों पर अमल करते हुए इस धनराशि का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो सुब्रत रॉय को हिरासत में लिया जाना चाहिए।

याचिका में यह भी मांग की गई कि कोर्ट ने 2012 और 2015 में आदेश दिए थे कि सहारा ग्रुप को निवेशकों का सारा पैसा 15% ब्याज के साथ SEBI के पास जमा करना होगा। सेबी ने कहा कि 8 साल बाद भी यह ग्रुप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।

सहारा ग्रुप का निवेशकों के हजारों करोड़ को लेकर SEBI से विवाद चल रहा है। सहारा ग्रुप ने बॉन्ड स्कीम के जरिए यह पैसा जुटाया था। बाद में इन स्कीम्स को गैरकानूनी ठहराया गया था। वहीं इस मामले में सुब्रत रॉय का दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कोर्ट की अवमानना के मामले में सुब्रत राय को 2014 में अरेस्ट किया गया था। 2016 से वे जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं।

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