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BSE ने SME प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए नई गाइडलाइन जारी की

Last updated: दिसम्बर 9, 2023 10:32 अपराह्न
AAMMAT.in
6 Min Read
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SME प्लेटफॉर्म से BSE के मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए बीएसई ने जारी की नई गाइडलाइन, 7 प्वाइंट में समझिए

भारतीय शेयर बाजार (BSE) ने SME प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी।

Highlights
  • SME प्लेटफॉर्म से BSE के मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए बीएसई ने जारी की नई गाइडलाइन, 7 प्वाइंट में समझिए
  • Highlights
    • क्या है नई गाइडलाइन?
    • नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों के लिए मेन बोर्ड में शामिल होने की समय सीमा क्या होगी?
    • नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों को मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए क्या दस्तावेज जमा करने होंगे?
    • अब तक कितनी कंपनियां मेनबोर्ड में हुई ट्रांसफर?

नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों को मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • कंपनी का पिछले दो वित्तीय वर्षों में कुल आय कम से कम 150 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
  • कंपनी का पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ कम से कम 30 करोड़ रुपये होना चाहिए।
  • कंपनी के पास कम से कम 250 पब्लिक शेयरहोल्डर होने चाहिए।
  • कंपनी के शेयरों का कम से कम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग होना चाहिए।

नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में शामिल होने की प्रक्रिया भी सरल की गई है। अब कंपनियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

नई गाइडलाइन से SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों को मेन बोर्ड में शामिल होने में आसानी होगी। इससे इन कंपनियों को अधिक निवेशकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

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Bse, Sme Nse, Stock Market, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Sme प्लेटफॉर्म

नई गाइडलाइन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया BSE की वेबसाइट पर जाएं।

बीएसई ने उन एसएमई के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म को छोड़कर बीएसई मुख्य बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। मेन बोर्ड का मतलब बीएसई की एसएमई प्लेटफॉर्म को छोड़कर 100 या 300 कंपनियों की सूची में शामिल होना है। जानिए नियमों में क्या किए गए बदलाव और कब से लागू होगी नई गाइडलाइन। पढ़िए पूरी खबर।
पीटीआई, नई दिल्ली। वैसे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो बीएसई की SME प्लेटफॉर्म से निकलकर बीएसई की मेनबोर्ड में शामिल होना चाहते हैं उन उद्यमों के लिए बीएसई ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। मेन बोर्ड का मतलब बीएसई की टॉप 100 या टॉप 300 कंपनियों की लिस्ट में शामिल होना है।

Highlights

  1. क्या है नई गाइडलाइन?
  2. नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों के लिए मेन बोर्ड में शामिल होने की समय सीमा क्या होगी?
  3. नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों को मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए क्या दस्तावेज जमा करने होंगे?
  4. अब तक कितनी कंपनियां मेनबोर्ड में हुई ट्रांसफर?

क्या है नई गाइडलाइन?

  1. बीएसई की गाइडलाइन के तहत आवेदक के पास पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपये का नेट वर्थ होना चाहिए।
  2. आवेदनकर्ता एसएमई उद्यमों के पास कम से कम तीन साल के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होना जरूरी है।
  3. बीएसई की मेनबोर्ड में ट्रांसफर होने से पहले आवेदनकर्ता के पास 250 पब्लिक शेयरहोल्डर होने चाहिए।
  4. एसएमई आवेदनकर्ता को कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में से किसी दो के लिए सकारात्मक परिचालन लाभ होना चाहिए और एक्सचेंज में माइग्रेशन आवेदन करने के तत्काल वित्तीय वर्ष में प्रॉफिट आफटर टैक्स (PAT) पॉजिटिव होना चाहिए।
  5. आवेदक की चुकता इक्विटी पूंजी 10 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए और एमकैप कम से कम 25 करोड़ रुपये होना चाहिए।
  6. आवेदक कंपनी को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा स्वीकार की गई कोई भी समापन याचिका प्राप्त नहीं होनी चाहिए और पिछले तीन साल में फर्म के खिलाफ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एसएमई और उसके प्रमोटरों के खिलाफ व्यापार को निलंबित करने जैसी कोई महत्वपूर्ण नियामक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
  7. आवेदक कंपनी, उसके प्रमोटरों के साथ-साथ उसकी सहायक कंपनी को बाजार नियामक सेबी द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।

नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों के लिए मेन बोर्ड में शामिल होने की समय सीमा क्या होगी?

बीएसई ने कहा कि ये नई गाइडलाइन 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि बीएसई ने नई गाइडलाइन के अलावा SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के लिए पात्रता मानदंड में भी बदलाव किया है।

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नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों को मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए क्या दस्तावेज जमा करने होंगे?

नई गाइडलाइन के तहत, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों को मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

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  • आवेदन पत्र
  • कंपनी का लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट
  • कंपनी का कॉरपोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर
  • कंपनी के शेयरहोल्डर्स का विवरण
  • कंपनी के शेयरों का ट्रेडिंग इतिहास
  • कंपनी की भविष्य की योजनाओं का विवरण

इन दस्तावेजों को BSE की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

इसके अलावा, कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:

  • कंपनी का पिछले दो वित्तीय वर्षों में कुल आय कम से कम 150 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
  • कंपनी का पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ कम से कम 30 करोड़ रुपये होना चाहिए।
  • कंपनी के पास कम से कम 250 पब्लिक शेयरहोल्डर होने चाहिए।
  • कंपनी के शेयरों का कम से कम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग होना चाहिए।

इन शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियां BSE की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।

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अब तक कितनी कंपनियां मेनबोर्ड में हुई ट्रांसफर?

आंकड़ों के मुताबिक अब तक, 464 कंपनियां बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई है जिनमें से 181 कंपनियां मेनबोर्ड में ट्रांसफर हुई है।


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