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यूपी में नई आबकारी नीतिः घर में शराब रखने के लिए भी लाइसेंस की होगी आवश्यकता

आम मत | लखनऊ

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत, घर में भी शराब रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यह लाइसेंस की फीस 12 हजार होगी और शुरुआत मे 51 हजार रुपए की गारंटी भी देनी होगी। यानी कि जो लोग घर में निजी बार बनाने के शौकीन होते हैं। वे अब इन नियमों के चलते ऐसा नहीं कर पाएंगे और ऐसा करते हैं तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

नए नियमों के अनुसार, घर में लिमिट से ज्यादा शराब मिलने पर 3 साल की जेल और कम से कम 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। प्रदेश में शराब की खपत पर नजर रखने के लिए बनाए आबकारी ऐक्ट-1910 के मुताबिक, 7.84 लीटर से ज्‍यादा अल्‍कोहल रखना गैर कानूनी है। इस ऐक्‍ट के सेक्‍शन-60 के तहत शराब को लाने-ले जाने, बनाने और ज्यादा मात्रा में रखने पर जुर्माने का प्रावधान है।

नए सर्कुलर में कहा गया है कि होम लाइसेंस के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं। लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी देनी होगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। साथ ही एफिडेविट देना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले को शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा।

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