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आम मत | नई दिल्ली
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या में बुधवार को सुप्रीम फैसला दिया गया। शीर्ष अदालत ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही, बिहार में दर्ज एफआईआर को भी सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच से सही बातें सामने आएंगी, जिससे उन बेकसूरों को न्याय मिल पाएगा, जो बदनाम करने के कैंपेन के शिकार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सीबीआई जांच से पिटीशनर यानी रिया चक्रवर्ती को भी न्याय मिल पाएगा। उन्होंने खुद ही इसकी मांग की थी। जस्टिस ऋषिकेश राय की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।
यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने
- पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस को सहयोग करना होगा।
- मुंबई पुलिस जांच से संबंधित सभी दस्तावेज यानी केस डायरी समेत अन्य महत्त्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सीबीआई को सौंपेगी।
- मामले में अब कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच भी सीबीआई को ही सौंपी जाएगी। मामले में पटना में सुशांत के पिता केके सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है।
- मामले में महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
- सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वह जब और जिससे चाहे पूछताछ कर सकती है। साथ ही, सबूतों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
- फैसले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केस की सीबीआई जांच अब सुप्रीम कोर्ट आदेशित है ना कि बिहार सरकार के।
- कोर्ट ने बिहार में एफआईआर दर्ज करने और बिहार सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश को सही माना था।
- सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें रिया ने मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस को सौंपने की मांग की थी।