आम मत | कोटा,
Senior Citizen Pilgrimage Scheme Rajasthan: राजस्थान में कोटा जिले के 1138 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का मौका मिलने वाला है। इनमें से 1024 वरिष्ठ नागरिक रेल के जबकि 114 यात्री हवाई सेवा के माध्यम से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बुधवार को जिला कलक्टर ओ पी बुनकर की अध्यक्षता में यात्रियों की लॉटरी निकाली गई जिसमें 1138 यात्रियों की मुख्य सूची तथा प्रतीक्षा एवं अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची जारी की गई।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार: कोटा जिले की लिस्ट घोषित
देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की इस महत्वकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 1024 वरिष्ठ नागरिक रेल्वे के माध्यम से तथा 114 यात्री हवाई सेवा के माध्यम से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। श्री बुनकर ने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना में प्रत्येक यात्री को देय सुविधाएं प्रोपर मिले। लॉटरी में चयनित सभी यात्रियों को समय पर सूचना दी जाए। उन्होंने कहा कि आज के समय राज्य सरकार श्रवण कुमार की भांति वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराकर सपने को साकार कर रही है। सभी चयनित वरिष्ठ नागरिकों को सूचना के साथ आवश्यक सुविधाओं के बारे में जानकारी पहुंचाएं।
देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ऋचा बलवदा ने बताया कि सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सात प्रमुख तीर्थ स्थलों पर यात्रा की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हवाई सेवा के माध्यम से यात्री नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे जबकि रेलवे के माध्यम से देश के अन्दर प्रमुख स्थानों पर यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि हवाई सेवा से काठमांडू यात्रा में अब नागरिकों को एक दिन अतिरिक्त प्रवास का मौका मिलेगा।
Senior Citizen Pilgrimage Scheme Rajasthan Government
योजना का नाम :– वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
उद्धेश्य व संक्षिप्त विवरण :-
इस योजना का उद्धेश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार देश ,/ देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।
तीर्थ स्थानों की सूची
यात्रा हेतु तीर्थ स्थान इस प्रकार है :-
रेल द्वारा “-
१. रामेश्वरमू-मदुरई 2. जगन्नाथपुरी 3. तिरूपति 4. द्वारकापुरी-सोमनाथ
- वैष्णोदेवी-अमृतसर 6. प्रयागराज-वाराणसी 7. मथुरा-वूंदावन-बरसाना
- सम्मेदशिखर-पावापुरी-बैद्यनाथ 9. उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर(नासिक)
- गंगासागर (कोलकत्ता)
4१. कामाख्या (गुवाहटी) 2. हरिद्वार- ऋषिकेश-अयोध्या 3. बिहार शरीफ
- वेलनकानी चर्च (तमिलनाडु)
हवाई जहाज द्वारा :-
- पशुपतिनाथ-काठमाण्डु(नेपाल)
नोट :- उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा कुछ स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा। दूरी की कमी / यात्रियों की कम संख्या के मद्देनजर लक्जरी बस से यात्रा करावाने हेतु आयुक्त अधिकृत होगा।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना: तीर्थ यात्रा पर जाने के लिये पात्रता :–
इस योजना के अन्तर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करनी होगी-
।, राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो (60 वर्ष आयु की गणना । अप्रैल, 2022 को आधार मान कर की गयी है) अर्थात
आवेदक का जन्म 0। अप्रेल 962 से पूर्व का हो।
2. आयकरदाता न हो।
3.. आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने जाने संबंधी आशय का स्व: घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। अर्थात जो व्यक्ति/ यात्री देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत यात्री /जीवन साथी के रूप में यात्रा कर चुका है वह इस योजना में किसी भी तीर्थ की यात्रा हेतु पात्र नहीं होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लघन किया गया है तो यात्रा पर हुआ सम्पूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्डात्मक राशि पृथक से देय होगी एवं राजकीय प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली / दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
5. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
6. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी०बी०,कॉजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी,
(८०08४ अपयाप्तता, 00080 घ॥ 00058. मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
7. वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है। यह प्रमाण पत्र यात्रा तिथि के 45 दिन से ज्यादा पुराना न हो)
8. यात्री के कोविड-9 टीकाकरण की दोनो डोज लगा होना वांछनीय होगा ।
9. वे आवेदक जो विगत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके थे, लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होगें।
अपात्रता :-
1. यदि यह पाया गया कि आवेदक,/ यात्री ने असत्य कारी देकर या
2. बिन्दु 44 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर भी आवेदक,/ यात्री को योजना
3. बिन्दु 8(0) एवं (2) के अन्तर्गत निरह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिये भी निरह घोषित किया जा सकेगा एवं योजना के लाभ से वंचित रहेगा।
4. किसी ऐसें तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है जो उसे अन्यथा यात्रा हेतु अयोग्य बता देते है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।
मूल आवेदक के साथ जीवन साथी / सहायक की यात्रा के सम्बन्ध प्रावधान :–
“आवेदक अपने साथ जीवन साथी अथवा सहायक में से किसी एक को ले
.. आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी
.. यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब-आवेदक की
.. पति /पत्नि के साथ -साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की
.. यदि आवेदक विशिष्ट योग्यजन श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो भी आवेदक
. रेल यात्रा में सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक है। विशेष
.. सहायक की न्यूनतम आयु 2। वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।
.. यात्री, जीवनसाथी व सहायक यात्रा संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना जाने हेतु अनुमत होगा। बशर्त आवेदक ने अपने आवेदन में बता दिया हो
कि उसका जीवन-साथी / सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है।
यात्री /सहायक के रूप में आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा सकेगी ।
आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा उसने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया है। यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से कम है तो सहायक अनुमत नहीं
होगा। हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नही रहेगा, किन्तु मूल आवेदक पत्नी अथवा पति के होने की स्थिति में पति /पत्नि यात्रा में जाने के लिये
अनुमत होंगे |
सुविधा नहीं रहेगी। यदि आवेदक व जीवन-साथी दोनो की आयु 75 वर्ष से अधिक है तथा आवेदन में “सहायक” पंजीकृत है तो भेजा जा सकेगा।
Note: सम्पूर्ण जानकारी एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
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