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सार्वजनिक छठ पूजा पर दिल्ली HC की रोक, कहा-त्यौहार के लिए जिंदा रहना जरूरी

आम मत | नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा उत्सव मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी आयोजन इस महामारी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है और हम उसे लेकर आंखें मूंद नहीं सकते। लिहाजा दिल्ली सरकार ने जो आदेश दिया है वह सही है और उसने फेरबदल नहीं किया जा सकता।

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छठ पूजा का उत्सव घाटों, तालाबों और नदियों के किनारे आयोजित करने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

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