आम मत | मुंबई
भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी (RBI Demonetization) के बाद नवंबर 2016 में चलन में आये दो हजार रुपये के नोट के प्रचलन को बंद करने की शुक्रवार को घोषणा की लेकिन 30 सितंबर तक यह मुद्रा बदली या जमा की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक बयान जारी करके कहा कि नवंबर 2016 में प्रचलित 500 रुपये और एक हजार रुपये के बैंक नोट के प्रचलन को बंद करने के बाद अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो हजार रुपये के नोट जारी किये गये थे।
Indian 2000 Rupees Note Demonetization by RBI
वर्ष 2018-19 में ही दो हजार रुपये के नोट (2000 Rupees Note) की छपाई बंद कर दी गयी थी और जो प्रचलन में हैं उनमें से 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से चलन में आये थे। इन नोटों की लाइफ चार से पांच वर्ष बतायी गयी थी। बयान में कहा गया है कि मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार रुपये के नोट प्रचलन में थे जो कुल प्रचलित नोटों का 37.3 प्रतिशत था। यह संख्या मार्च 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये पर आ गयी और कुल प्रचलित नोट में इसकी हिस्सेदारी भी घटकर 10.8 प्रतिशत हो गयी।
RBI Demonetized 2000 Rupees Note
वर्तमान में जो बैंक नोट प्रचलन में है वे अर्थव्यवस्था की मांग पूरी करने में सक्षम है इसलिए केन्द्रीय बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत दो हजार रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। उसने कहा कि दो हजार रुपये के नोट हालांकि 30 सितंबर तकवैद्य मुद्रा बने रहेंगे। वर्ष 2013-14 में भी इसी तरह से प्रचलन के रुपये वापस लिये गये थे। उसने कहा कि दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर तक लोग बदल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। 23 मई से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये बदले जा सकेंगे।
30 सितंबर तक बदल सकते हैं अपने नोट, तब तक हैं वैध
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को दो हजार रुपये के नोट तत्काल प्रभाव से जारी नहीं करने की सलाह दी गयी है। उसने कहा कि बैंकों के लिए अलग से निदेशानिर्देश जारी किये गये हैं और 20 हजार रुपये तक के दो हजार रुपये के नोट बदलने की व्यवस्था उसके 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गयी है।
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