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गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश, मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर में सेवा करने भेजें

आम मत | अहमदाबाद

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास्क नहीं लगाने वालों पर गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उनसे जुर्माना वसूला जाए और इसके बाद भी मास्क नहीं लगाएं तो उन्हें कोविड सेंटर में सेवा के लिए भेजा जाए।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने कहा कि जो बिना मास्क के घूमता है उसे कोविड कम्युनिटी सेंटर में नॉन मेडिकल विभाग में 10-15 दिनों तक काम करने की जिम्मेदारी दी जाए।

हाई कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि अगर लोगों को कोविड कम्युनिटी सर्विस सेंटर में सेवा के लिए भेजेंगे तो वे सतर्क होकर दिनभर मास्क पहनेंगे। अदालत ने राज्य सरकार को कोरोना की स्थिति को लेकर जवाब देने का आदेश दिया।

जानकारी के अनुसार, मास्क को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग मास्क नहीं पहनते हैं। इसलिए अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में जुर्माना राशि बढ़ाकर दो हजार रुपए की जाए। वहीं, अन्य शहरों में जुर्माना राशि एक हजार रुपए की जाए।

साथ ही, जो लोग मास्क नहीं पहनते उन्हें कोविड कम्युनिटी सर्विस सेंटर में नॉन मेडिकल विभाग में काम करने के लिए भेजा जाए। याचिका पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये अच्छे विचार हैं, लेकिन इसका संचालन करना असंभव है।

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