फरीदाबाद। ईएसआई अस्पताल परिसर में 10 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता के अनुसार एसजीएम नगर निवासी नाबालिग अपने परिवार के साथ रहती है।
मई 2019 में उसकी मां का हाथ टूट गया था। मां इलाज कराने के लिए ईएसआई अस्पताल एनआईटी 3 मेंं भर्ती थी। मां की देखभाल के लिए नाबालिग साथ थी। 19 मई 2019 की सुबह करीब साढ़े 5 बजे नाबालिग मंजन करने के लिए बाथरूम में गई थी। तभी डबुआ कॉलोनी निवासी चरण वहां उसके कपड़े उतारने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर अस्पताल में मौजूद लोग और उसकी मां पहुंच गई थी। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। कोर्ट ने चरण को 4 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।