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अब 7 लाख रुपए तक नहीं लगेगा किसी प्रकार का इनकम टैक्स

UNION BUDGET 2023: क्या मिला आम आदमी को?

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट (Union Budget 2023) पेश कर दिया। इसमें नई इनकम टैक्स प्रणाली की स्लैब में बदलाव किया गया है। पहले 5 लाख रुपए तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी, अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है।

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यदि आपकी सालाना आय 7 लाख रु. से 13 लाख रुपए तक है तो आपको 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। यानी आपको पूरे 13 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा, जो कि 65,000 रुपए बनेगा। इसी तरह, अन्य स्लैब में उनके अनुसार टैक्स देना होगा। 2020 में लाई गई इस स्कीम को फिलहाल ऑप्शनल रखा गया है। पुरानी टैक्स प्रणाली भी लागू रहेगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है।

अहम बात यह है कि नई टैक्स प्रणाली में मध्यम वर्ग के किसी भी व्यक्ति 80सी से जुड़ी रिबेट, होम लोन रिपेमेंट, एलआईसी या अन्य कोई भी छूट नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में वृद्धि करके इन सबसे कम्पनसेट करने की कोशिश की गई है।

हालांकि, अभी भी इनकम टैक्स देने वाले लोगों को पुरानी या नई टैक्स प्रणाली में से किसी को भी चुनने की पूरी आजादी होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाले सालों में नरेंद्र मोदी सरकार पुरानी इनकम टैक्स प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर देगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 10 लाख से ज्यादा इनकम वाले बिजनेसमैन बाय डिफॉल्ट नई प्रणाली के दायरे में आएंगे। हालांकि, टैक्स भरते समय उनके पास पुरानी टैक्स प्रणाली को लेने का भी ऑप्शन रहेगा।

टैक्स एक्सपर्ट की राय माने तो नई टैक्स प्रणाली काफी लुभावनी और फायदेमंद है, क्योंकि 10 लाख सालाना आय वाला व्यक्ति महज 50 हजार रुपए इनकम टैक्स देकर अपने पास 9.50 लाख रुपए रख सकेगा। इसे वह अपने अन्य खर्चों और निवेश में इस्तेमाल कर सकेगा।

एक्सपर्ट के अनुसार, सरकार टैक्स में रियायतें खत्म कर ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो मार्केट में लाने के मूड में है। साथ ही, केंद्र सरकार सेविंग्स को भी खत्म करना चाहती है, क्योंकि नई इनकम टैक्स प्रणाली में लोगों को किसी भी प्रकार की सेविंग्स आदि पर कोई छूट नहीं देने का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि देश में करीब 7-8 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जिनमें से महज 5 लाख ने ही अभी तक नई टैक्स प्रणाली को अडॉप्ट किया था। अब देखने वाली बात यह है कि मंगलवार को जारी हुए बजट के बाद कितने लोग नई प्रणाली को अपनाते हैं।   

वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपये और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा

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दरअसल, अभी तक 5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. जो पहले ढाई लाख रुपये पर थी। 
वहीं अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, जो पहले 50 हजार रुपये था। 

न्यू टैक्स रिजीम में २०२२ के मुकाबले २०२३ में होने वाले फायदे समझने के लिए नीचे दी गई सारणी को देखें

न्यू टैक्स रिजीम में २०२२ के मुकाबले २०२३ में होने वाले फायदे समझने के लिए नीचे दी गई सारणी को देखें Union Budget 2023
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