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Right To Health Bill: राइट टू हेल्थ बिल विधान सभा में पारित, अब नहीं होगा कोई भी ईलाज से वंचित

Right to Health Bill Rajasthan 2022 passed in assembly राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'मॉडल स्टेट' बनने की ओर अग्रसर है।

आम मत | जयपुर, 21 मार्च

Right to Health Bill Rajasthan 2022 passed in assembly

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में ‘मॉडल स्टेट’ बनने की ओर अग्रसर है। वर्तमान में राजस्थान में राज्य के बजट का 7% स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में प्रवर समिति द्वारा रखे गए ‘राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022’ (Right to Health Bill Rajasthan 2022) पर चर्चा का जवाब दे रहे थे. विधेयक को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया हैं।

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स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ (राइट टू हेल्थ बिल) लोगों के हित में है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के सुझावों के आधार पर राज्य सरकार ने इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा था. बिल में सदस्यों और डॉक्टरों के सुझावों को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक इसलिए लाया गया ताकि अस्पतालों में मरीजों को इलाज से वंचित न किया जाए. इसके तहत यदि संबंधित मरीज आपातकालीन उपचार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी। स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए स्वास्थ्य के अधिकार के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अलावा, जिला स्तरीय प्राधिकरण के लिए एक प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने कहा कि चिकित्सकों का प्रथम धर्म इलाज करना है, जिसका पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन दी है. स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के तहत इन अस्पतालों को जोड़ने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतरीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

इससे पहले, जनता की राय जानने के लिए विधेयक को प्रसारित करने के सदस्यों के सुझाव को सदन ने ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया था।

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