आम मत | नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइड लाइन में जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही, नाइट कर्फ्यू भी अब पूरी तरह से हटा दिया गया है।
31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर भी पूर्व की ही तरह बंद रहेंगे। सरकार ने कहा कि नई गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए है। 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो जाएगा।
गृह मंत्रालय के अनुसार, नए निर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं। संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना रहेगा अनिवार्य
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी।
सिनेमाहॉल अभी भी रहेंगे बंद
सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर्स शुरू करने पर राजी हो गए थे। हालांकि, मंत्रालय चाहता था कि शुरुआत में 25% सीट के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएं। सिनेमा हॉल मालिकों को इस बार छूट मिलने की पूरी उम्मीद थी। इसके चलते साफ-सफाई का काम भी शुरू हो गया था।