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हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत, विधायकी पर अब भी खतरा

आम मत | जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे की ओर से दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट से पायलट गुट को थोड़ी राहत मिली है। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) सीपी जोशी सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। इसका फैसला सोमवार 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद तय होगा।

माना जा रहा है कि इन सभी 19 विधायकों की विधायकी जाना लगभग तय है। इसके पीछे कारणों में से एक यह है कि अगर शीर्ष कोर्ट से भी सचिन पायलट खेमे के पक्ष में फैसला आता है। तो कांग्रेस विधानसभा सत्र में व्हिप जारी करेगी।

कांग्रेस का व्हिप ना मानने पर कांग्रेस इन सभी विधायकों की सदस्यता रद्द कर सकती है। ऐसे में ये विधायक अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। वहीं, पायलट गुट के पक्ष में फैसला आने पर ये सभी विधायक सामूहिक इस्तीफा देकर अयोग्य होने से बच सकते हैं।

विधायकी बचाने के दो रास्ते

पहला- सभी बागी 19 विधायक वापस कांग्रेस के साथ चले जाएं। आलाकमान इसके लिए रास्ता निकाले। इसकी संभावना कम ही दिख रही है।

दूसरा- सचिन पायलट अपने पक्ष में विधायकों की संख्या 19 से बढ़ाकर 72 कर ले। यानी वे अपने साथ 53 विधायक और जोड़ ले। ऐसे में उनके खेमे को अलग पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। ऐसा होने की संभावनाएं भी बहुत कम ही है।

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