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गैंगस्टर को बेल देने से शीर्ष कोर्ट का इनकार, कहा-तुम खतरनाक इंसान हो

आम मत | नई दिल्ली

विकास दुबे मामले के बाद से सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। इसी कड़ी में शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को एक गैंगस्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करने के लिए विकास दुबे का हवाला दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) शरद अरविंद बोबडे ने कहा तुम खतरनाक इंसान हो। तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरे केस में क्या हुआ। 64 केस दर्ज होने के बाद भी एक शख्स (विकास दुबे) को जमानत दे दी गई थी। इसका खामियाजा पूरा उत्तरप्रदेश भुगत रहा है। ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने में खतरे हैं।

उल्लेखनीय है कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा था कि हैरानी की बात है इतने केस के बावजूद बेल दी गई, और उसके बाद ये सब हुआ।

कोर्ट ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही, यह भी कहा था कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है।

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