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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब खरीद सकेंगे जमीन, केंद्र ने जारी किया आदेश

आम मत | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला लिया। पिछले वर्ष 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद दो नए केंद्रशासित प्रदेश गठित हुए। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। साथ ही, इन दोनों यूनियन टेरेटरी में देश का कोई भी नागरिक बस भी सकता है। हालांकि, इन दोनों राज्यों में खेती की जमीन खरीदने पर रोक रहेगी।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है।

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों पास ही रहेगी।

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकेंगे।

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