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आसाराम खा पाएगा जेल से बाहर का खाना, हाईकोर्ट ने दी अनुमति

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आम मत | जोधपुर

राजस्थान की जोधपुर जेल में नाबालिग से बलात्कार के मामले में ताउम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। कोरोना से बचाव के लिए आसाराम को आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने खास भोजन की सलाह दी थी।

आसाराम ने अनुमति के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट ने आसाराम को जेल से बाहर का खाना उपलब्ध कराए जाने की इजाजत दे दी है। जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने मंगलवार 11 अगस्त को आसाराम की याचिका पर सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि नाबालिग से रेप मामले में आसाराम वर्ष 2013 से जोधपुर जेल में बंद है। उसे 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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