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लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं राहत, 27 नवंबर को होगी बेल अर्जी पर सुनवाई

आम मत | रांची

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल से बाहर आने की उम्मीदों को शुक्रवार को एक बार फिर से झटका लगा है। इस बार झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत अर्जी को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया। लालू के खिलाफ हाईकोर्ट में दुमका कोषागार गबन मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी। मामले में लालू आधी सजा काट चुके हैं।

उम्मीद की जा रही थी कि लालू यादव को मामले में आधी सजा काट लेने के बाद अब शुक्रवार को जमानत मिल जाएगी। लालू के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी। लालू का मामला रांची हाइकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया।

दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाई गयी थी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई इस सुनवाई का विरोध कर रही थी। सुनवाई के दौरान CBI ने हाई कोर्ट से वक्त मांगा था।

CBI ने इस मामले में जमानत याचिका पर काउंटर एफिडेविट फाइल करने की बात करते हुए कोर्ट से समय मांगा। जिसके कारण हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया। फिलहाल रांची के रिम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा है।

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