आम मत | नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो रेल चलाने की मंजूरी दे दी। इसमें सफर कैसा होगा और किन बाताें का ध्यान रखना होगा, इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय अलग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी करेगा।
वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई। 5 महीने के बाद 3 बड़ी रियायतें दी जा रही हैं। गाइडलाइंस में कहा गया कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
हालांकि, 21 सितंबर से कुछ मामलों में छूट दी जाएगी। ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। राज्य सरकारें इसकी इजाजत दे सकती हैं।
गाइडेंस लेने स्कूल जा पाएंगे स्टूडेंट्स, घरवालों की लिखित मंजूरी जरूरी
9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए इच्छा से स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पैरेंट्स या गार्जियन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITI) और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंर्ट्स में ट्रेनिंग दी जा सकेगी। नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में भी ट्रेनिंग शुरू की सकेगी।
पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खुलेंगे हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स
सिर्फ पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स खुलेंगे। टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेस के जिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लैबोरेटरी का इस्तेमाल या एक्सपेरिमेंट वर्क जरूरी है, वे कॉलेज जा सकेंगे। राज्यों से बातचीत के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्हें खोलने की इजाजत देगा।
फिलहाल ये रहेंगे बंद
अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अभी भी कुछ सेवाएं बंद रहेंगी। इनमें सामान्य पैसेंजर ट्रेन सर्विस, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थलों पर 100 लोगों की लिमिट
अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से धार्मिक, सांस्कृतिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन और राजनीतिक आयोजन शुरू हो जाएंगे। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगा। वहीं जिन स्थानों पर ऐसे जमावड़े होंगे, वहां थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश की सुविधा देना आवश्यक होगा।
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