आम मत | मुंबई
महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का अब बिना इजाजत प्रवेश नहीं हो पाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली। इस फैसले के चलते महाराष्ट्र में अब सीबीआई बिना सरकार की अनुमति के बिना किसी भी केस की जांच नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी सीबीआई पर इसी तरह की रोक लगा चुके हैं।
महाराष्ट्र सरकार में गृह विभाग के उपसचिव कैलाश गायकवाड की ओर से सीबीआई जांच के संबंध में यह आदेश जारी किया गया। यह सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में लागू नहीं होगी, क्योंकि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि टीआरपी मामले की जांच सीबीआई करे। इसलिए ठाकरे सरकार का यह निर्णय टीआरपी स्कैम जांच के बीच में सीबीआई के दखल के तौर पर देखा जा रहा है। इस महीने की शरूआत में टीआरपी में हेराफेरी को लेकर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच शुरू करने के बाद यह विवाद शुरू हुआ है।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर इस मामले में एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है।