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रजनीकांत को हाईकोर्ट की फटकार, ऐसी याचिका से हमारा समय बर्बाद ना करें

आम मत | चेन्नई

अभिनेता रजनीकांत को बुधवार को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ याचिका दायर पर हाईकोर्ट ने कहा कि उनका समय बर्बाद ना करें। जानकारी के अनुसार, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने रजनीकांत को श्रीराघवेंद्र कल्याण मंडपम मैरिज हॉल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा।

रजनीकांत ने इसे अनुचित ठहराते हुए कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के चलते मैरिज हॉल बंद था। ऐसे में जब कोई कमाई ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का मांगा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनके द्वारा किए आवेदन का भी जवाब नहीं दिया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि उन्हें कोर्ट का वक्त बर्बाद करने की बजाय ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को रिमाइंडर भेजना चाहिए था। इसके बाद सुपरस्टार के वकील ने कोर्ट से केस वापस लेने की इजाजत मांगी।

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