आम मत | मुंबई
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन संस्थाओं पर बड़ा जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) पर लगाया। तीनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
मामले के अनुसार, सेबी ने जांच में पाया कि एसबीआई, एलआईसी और बीओबी अलग-अलग म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं। इनके पास म्यूचुअल फंड में 10-10 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी है। इसके अलावा एलआईसी, एसबीआई और बीओबी यूटीआई एएमसी के भी प्रायोजक हैं। इनके पास संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) और यूटीआई एमएफ की न्यासी कंपनी में अलग से 10-10 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है। सेबी ने कहा कि यह म्यूचुअल फंड नियमों के अनुरूप नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में वर्ष 2018 में संशोधन किया था। इसके अनुसार, अगर किसी शेयरधारक या प्रयोजक के पास अगर एएमसी में अगर कम से कम 10 फीसदी की हिस्सेदारी है तो वह म्यूचुअल फंड में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी नहीं रख सकता। सेबी ने तीनों संस्थानों को मार्च 2019 तक इस अनिवार्यता को पूरा करने का समय दिया था।