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भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा से पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य तीन मौजूदा अधिनियमों के प्रतिस्थापन के रूप में काम करना है: 1885 का भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 का भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, और 1950 का टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम।