आम मत | नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को भी निर्देश दिए कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एनआइए समेत सभी ऐसी जांच एजेंसियों के ऑफिसों में सीसीटीवी और रिकार्डिंग उपकरण लगाए जाएं जो पूछताछ करती हैं और जिन्हें गिरफ्तारी करने का अधिकार है।
जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पुलिस थाने, सभी प्रवेश एवं निकास द्वारों, मुख्य द्वार, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी और रिसेप्शन के साथ-साथ लॉकअप रूम के बाहर सीसीटीवी लगाए जाएं ताकि कोई भी स्थान कैमरे की जद से न छूट जाए।
शीर्ष अदालत ने 2018 में मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। पीठ ने आगे कहा कि सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो-वीडियो फुटेज के साथ-साथ नाइट विजन उपकरण भी होने चाहिए।
केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य होगा कि वे ऐसी प्रणालियों की खरीद करें जिसमें अधिकतम समय (न्यूनतम एक साल) के लिए स्टोरेज क्षमता हो। पीठ ने कहा, ‘इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया जाता है कि सीबीआई, एनआइए, ईडी, एनसीबी, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस, सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस और अन्य एजेंसियों जिन्हें जांच और गिरफ्तारी करने का अधिकार है, के आफिसों में भी सीसीटीवी और रिकार्डिंग उपकरण लगाए जाएं।