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नए वर्ष से 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों को जरूरी होगा ई-इनवॉयस

आम मत | नई दिल्ली

नए साल से जीएसटी में कई बदलाव होने वाले हैं। एक जनवरी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन पर ई-इनवॉइस जरूरी हो जाएगा। वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने शुक्रवार को कहा, ई-इनवॉइसिंग प्रणाली वर्तमान में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए सिस्टम से चल रहे छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले कारोबारियों के लिए लाभकारी होगी।

वहीं, नए वित्त वर्ष से सभी करदाताओं के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा। जीएसटी कानून के तहत ऐसे लेनदेन के लिए 1 अक्टूबर से 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस जरूरी किया गया है। पांडेय ने कहा, यह फिजिकल इनवॉइस की जगह लेगा और जल्द ई-वे बिल प्रणाली को हटा देगा।

ई-इनवॉयस प्रणाली लागू होने के 7 दिन में इनवॉइस रिफरेंस नंबर जेनरेशन 163 फीसदी बढ़ गया है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने कुछ निर्यातक कंपनियों की ओर से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट और नकद रिफंड के रूप में 61 करोड़ हथियाने का खुलासा किया है।

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