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कृष्ण गोवर्धन रोड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- कृष्ण के नाम पर नहीं गिरा सकते हजारों पेड़

आम मत | नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रस्तावित कृष्ण गोवर्धन रोड प्रोजेक्ट पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सीजेआई एसए बोबडे ने यूपी सरकार से कहा कि आप कृष्ण के नाम पर हजारों पेड़ नहीं गिरा सकते हैं। सड़कें पेड़ों के पास से घूमकर क्यों नहीं जा सकती हैं? इससे केवल स्पीड ही कम होगी। अगर स्पीड कम होगी तो इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे और ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी ने पेड़ों की काटने की मंजूरी मांगने के लिए एप्लीकेशन दाखिल की थी। इस प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों के संबंध में केंद्रीय समितियों ने मंजूरी दे दी। बेंच ने कहा- यह तो साफ है कि रोड के रास्ते में आने वाले पेड़ों को अगर नहीं काटा गया तो सड़क सीधी नहीं बनेगी और उस पर रफ्तार से गाड़ियां नहीं दौड़ सकेंगी। यह ऐसा प्रभाव तो नहीं है, जो कि हानिकारक हो।

बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि पेड़ों की वैल्यू बताते वक्त यह भी ध्यान में रखें कि अपनी पूरी उम्र में उस पेड़ ने प्रकृति को कितनी ऑक्सीजन दी है। जिन हजारों पेड़ों को गिराने का प्रस्ताव दिया है, उनकी उम्र और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता के आधार पर वैल्यूएशन करें। अगर सड़कों को टेढ़ा-मेढ़ा बना देंगे तो इस तरह से ये पेड़ों और जिंदगियों को ही बचाएंगी।

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