– 15 अक्टूबर से लागू होगा अनलॉक 5
– सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया निर्णय
आम मत | नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी कर दी। नवरात्र, दीपावली त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। 15 अक्टूबर से अनलॉक-5 प्रभावी हो जाएगा। इसमें सिनेमा और मल्टीप्लेक्स को खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही, एंटरटेनमेंट पार्क भी खोलने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं, खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल भी खुल जाएंगे।
दूसरी ओर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। लोकल ट्रेन में डब्बावालों को क्यूआर कोड के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी। कर्नाटक में 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही फैसला लेगी।
अनलॉक-5 की रियायतें
सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स और थिएटर को कुल क्षमता के 50 फीसदी सिटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे। केंद्र सरकार इसके लिए एसओपी जारी करेगी। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद मंजूरी लेनी होगी। साथ ही, परिवारों की मंजूरी भी आवश्यक होगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या सहूलियतें?
- B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन हो पाएंगी।
- खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की मंजूरी।
- एंटरटेनमेंट और इसी तरह के अन्य पार्क भी खोले जाएंगे।
ऐसे खुलेंगे स्कूल और कोचिंग संस्थान
- राज्य 15 अक्टूबर के बाद कर पाएंगे फैसला
- पैरेंट्स की मंजूरी आवश्यक, अटेंडेंस जरूरी नहीं
- ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की देनी होगी इजाजत
जमावड़ों में ये सहूलियतें
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है।
- 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे सकते हैं।
- बंद जगहों पर कैपेसिटी से 50% और मैक्जिमम 200 लोगों की इजाजत होगी।
राज्यों ने क्या रियायतें दीं?
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