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सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरीः सुप्रीम कोर्ट

आम मत | नई दिल्ली

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन यानी सीबीआई की जांच में अधिकार क्षेत्र मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

पीठ ने कहा, इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धारा पांच केंद्र सरकार को राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों से परे डीएसपीई के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। हालांकि ऐसा तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि कोई संबंधित राज्य डीएसपीई अधिनियम की धारा छह के तहत इस तरह के विस्तार को अपनी सहमति नहीं देता है।

पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने खिलाफ सीबीआई जांच की वैधता को चुनौती देने वाले कुछ आरोपियों द्वारा दायर अपील पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। आरोपियों में से दो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जबकि बाकी प्राइवेट पार्टी हैं।

उल्लेखनीय है कि गैर भाजपा शासित आठ राज्यों राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और केरल ने नए मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।

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