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बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया को बेल, शोविक की जमानत अर्जी खारिज

आम मत | मुंबई

ड्रग कनेक्शन में जेल में बंद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिल गई। उनके अलावा सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी जमानत मिल गई। वहीं, रिया के भाई शोविक को जमानत नहीं मिल पाई। 8 सितंबर से भायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी दो बार खारिज हुई। पहली जमानत अर्जी एनडीपीएस कोर्ट से और दूसरी बार सेशंस कोर्ट से खारिज हुई थी। इसके बाद रिया ने हाईकोर्ट में बेल की अपील की थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि रिया ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने अपने या किसी और के फायदे के लिए किसी भी तरह से ड्रग्स को आगे नहीं बढ़ाया है। फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जाए कि जमानत मिलने के बाद वह कोई अपराध कर सकती हैं।

दूसरी ओर, NCB ने कोर्ट में कहा था कि रिया और शोविक ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। और कई हाई सोसाइटी के लोगों और ड्रग्स सप्लायर्स से जुड़े हैं। दोनों पर धारा 27A लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुएल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था।

इन शर्तों पर दी गई रिया को जमानत

हाईकोर्ट ने रिया को जमानत देते हुए फैसले में कहा कि रिया को रिहा होने के के बाद 10 दिन तक हर रोज सुबह 11 बजे नजदीकी पुलिस थाना में हाजिरी देनी होगी। इसी तरह, 6 महीने तक महीने के पहले सोमवार को एनसीबी के ऑफिस में भी हाजिरी देनी होगी। एक लाख का मुचलका भी भरना होगा।

कोर्ट की बिना अनुमति रिया विदेश नहीं जा सकती हैं। उन्हें पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। ग्रेटर मुंबई से बाहर जाने से पहले उन्हें जांच अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। मामले से जुड़े किसी भी गवाह से रिया को मिलने की अनुमति नहीं होगी। इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से मिलने की अनुमति नहीं होगी। हर सुनवाई पर रिया को हर हाल में उपस्थित रहना होगा।

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