– शाही ईदगाह मस्जिद हटाने के लिए मथुरा कोर्ट में दायर हुआ दीवानी मामला
– जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि का मालिकाना हक श्रीकृष्णलला को सौंपने की मांग
– कृष्ण सखा रंजना अग्निहोत्री समेत 7 लोगों ने दायर की याचिका
आम मत | मथुरा
उत्तर प्रदेश में राममंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बीच अबल मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विराजमान को लेकर मथुरा कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। यह मामला श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर निर्मित शाही ईदगाह मस्जिद हटाने के लिए दायर हुआ। साथ ही, दायर केस में जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि का मालिकाना हक श्रीकृष्णलला को सौंपने की भी मांग की गई। केस श्रीकृष्ण सखा रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य लोगों ने दायर किया।
मस्जिद को जमीन देना बताया गया गलत
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को जमीन देने को गलत बताते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की कोर्ट में दावा पेश किया गया। श्रीकृष्ण विराजमान, अस्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि, उनकी सखा लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री और त्रिपुरारी त्रिपाठी, दिल्ली निवासी कृष्ण भक्त प्रवेश कुमार, करुणेश कुमार शुक्ला व शिवा जी सिंह, सिद्धार्थ नगर निवासी कृष्ण भक्त राजमणि त्रिपाठी की ओर से दावा पेश किया गया।
दावे में कहा गया कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है, बनी रहेगी। वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम पर है। ऐसे में सेवा संघ द्वारा किया गया समझौता गलत है। उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की है।