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दिल्ली में गुटखा और तंबाकू के निर्माण, वितरण पर एक साल का प्रतिबंध

आम मत | नई दिल्ली

दिल्ली में राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध एक वर्ष तक के लिए और रहेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डीएन सिंह ने इसके संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू सहित किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद हैं। चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता है। ये सभी लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों को एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है। दिल्ली में एक साल के लिए तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण को प्रतिबंधित किया गया है।

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