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जमानत मिलने के बाद भी 8 महीने गुजारने पड़े जेल में, जाने क्या था मामला

आम मत | नई दिल्ली

क्या आपने सुना है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कई महीने जेल में बिताने पड़े हो। नहीं ना, लेकिन ऐसा ही एक वाकया उत्तरप्रदेश के सिद्धार्थ नगर में सामने आया है। यहां के एक शख्स को कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी 8 महीने जेल में गुजारने पड़े।

मामले के अनुसार, सत्र न्यायालय ने अभियुक्त विनोद बरुआर की जमानत अर्जी 4 सितम्बर 2019 को निरस्त कर दी थी। जिस पर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल 2020 को जमानत मंजूर कर ली थी। जमानत पर छोड़ने के आदेश में विनोद बरूआर लिखा था और रिमान्ड आदेश में विनोद कुमार बरूआर था।

इस पर याची ने आदेश संशोधित करने की अर्जी दाखिल की। तकनीकी खामी के चलते अभियुक्त को न छोड़ने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और जेलर को तलब कर चेतावनी दी। अभियुक्त के नाम में कुमार न जुड़े होने के कारण जेल अधीक्षक ने जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया था और अवैध निरूद्धि में बनाए रखा।

वहीं, कोर्ट के आदेश पर हाज़िर हुए जेल अधीक्षक ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि अभियुक्त को 8 दिसम्बर 2020 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

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