आम मत | मथुरा
यूपी के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में नया मोड़ आ गया। जिला जज की कोर्ट में दायर वाद में बुधवार को पक्षकार बनने के लिए दो प्रार्थना पत्र आ गए। कोर्ट में माथुर चतुर्वेदी परिषद और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने पक्षकार बनने के लिए अपील की। इन प्राथर्ना पत्रों कहा गया कि श्रीकृष्ण का हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। हम ऐसे समाज से जुड़े हैं, जिसका जीवन पंडा और पुरोहितगिरी पर आधारित है।
यदि पूर्व में दायर हुए वाद से कोई विवाद होता है तो इस विवाद के चलते श्रद्धालु यहां आना छोड़ देंगे, इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। इन प्रार्थना पत्रों में 1991 में लागू वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया। ये एक्ट 15 अगस्त 1947 से लागू माना है। शाही मस्जिद ईदगाह 300 साल से कायम है।
ऐसे में ये वाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट (स्पेशल प्रोविज़न) से बाधित है और दायर ही नहीं किया जा सकता है। इन आधारों पर इस वाद को निरस्त किया जाए। दोनों संस्थाओं की ओर दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया कि इस मामले में हमें पक्षकार बनाया जाए और हमारा भी पक्ष सुना जाए।