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दिल्ली में पटाखा फोड़ा तो मिलेगी इतनी सजा, पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी

आम मत | नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इसी कड़ी में दिल्ली के पर्यावरणमंत्री गोपाल राय ने वायु अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत के तहत 6 साल तक जेल और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

गोपाल राय ने जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस, पर्यावरण और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर चर्चा की। गोपाल राय ने कहा, ”चर्चा के मुताबिक, पुलिस वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।”

दिल्ली पर्यावरण मंत्री : पटाखे खुशियां मनाने के लिए है ना कि बीमारी और मौत का उत्सव मनाने के लिए

दिल्ली पर्यावरण मंत्री : पटाखे खुशियां मनाने के लिए है ना कि बीमारी और मौत का उत्सव मनाने के लिए

गोपाल राय ने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने के कारण दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पाबंदी लगाते हुए कहा था कि पटाखे खुशियां मनाने के लिए है ना कि बीमारी और मौत का उत्सव मनाने के लिए।

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