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मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी इजाजत

आम मत | नई दिल्ली

मुहर्रम पर देश में मातमी जुलूस निकालने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबडे की बेंच ने कहा कि देशभर में कोरोना फैला हुआ है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथ पुरी का मामला अलग था, वहां रथ एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इस तरह के एक तय जगह वाले मामलों में हम खतरे का अनुमान लगाकर आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन, यह आदेश हर मामले में नहीं दिया जा सकता।

इजाजत देने पर एक खास समुदाय पर कोरोना फैलाने का लगेगा आरोप

चीफ जस्टिस ने कहा कि मातमी जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा और एक खास समुदाय पर कोरोना फैलाने के आरोप लगने लगेंगे। वहीं, मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत के लिए उत्तर प्रदेश के सय्यद कल्बे जब्बाद ने पिटीशन लगाई थी। उन्होंने ओडिशा के जगन्नाथ पुरी में रथयात्रा की इजाजत देने की हवाला दिया था।

पिटीशनर ने लखनऊ में मातमी जुलूस की इजाजत चाही, क्योंकि वहां शिया समुदाय ज्यादा तादात में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए।

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