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राजस्थानः बसपा विधायकों के विलय मामले पर हाईकोर्ट बोला, स्पीकर करें निस्तारण

आम मत | जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस में गए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 6 विधायकों के मामले पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष 3 महीने में सुनवाई कर फैसला करें। फैसले के बाद अब स्पीकर डॉ. सीपी जोशी को फिर से सुनवाई कर फैसला देना होगा।

कोर्ट ने स्पीकर के 22 जुलाई के फैसले को किया रद्द

मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने याचिका दायर की थी। याचिका में स्पीकर पर बिना सुनवाई फैसला करने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलीठ ने कहा कि मामले पर अध्यक्ष ही सुनवाई कर निस्तारण करें। अपने फैसले में कोर्ट ने 22 जुलाई को दिए गए स्पीकर के फैसले को भी रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि बसपा और मदन दिलावर की विलय को रद्द करने तथा विधायकों को अमान्य घोषित करने सहित अन्य मांगों पर स्पीकर ही सुनवाई ही करें। जज ने कहा अध्यक्ष ही फैसला करे कि विलय सही है या गलत ।

फैसले का अध्ययन करने के बाद रणनीति बनाएगी बसपा

वहीं फैसला आने के बाद बसपा के वकील दिनेश कुमार गर्ग ने कहा अच्छे से फैसले का अध्ययन करेंगे । उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती से राय लेंगे, फिर मामले में आगे चुनौती देने पर बात होगी। हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर उसे विधानसभा को भेज दिया है।

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