राम मंदिर भूमि पूजन को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका
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आम मत | इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी किया गया है। दूसरी ओर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भूमि पूजन रोकने के लिए याचिका दायर की गई है।
याचिका दिल्ली के एक पत्रकार साकेत गोखले ने दायर की है। उन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पीआईएल (जनहित याचिका) पत्र के जरिए भेजी है। याचिका में कोरोना के कारण राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की गई है।
पीआईएल में यह दिया गया तर्क
पीआईएल में कहा गया कि राम मंदिर भूमि पूजन कोरोना के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। इसमें कहा गया कि भूमि पूजन में तीन सौ लोग इकट्ठे होंगे, जो कि कोरोना के नियमों के खिलाफ होगा।
याचिका में कहा गया कि कार्यक्रम के होने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। साथ ही, यह भी कहा गया कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। याचिका में बकरीद का भी उल्लेख किया गया।
कोरोना काल के दौरान बकरीद पर सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं दी गई थी। पिटीशन मंजूर होने पर चीफ जस्टिस द्वारा गठित बेंच मामले की सुनवाई करेगी। पीआईएल में राममंदिर ट्रस्ट और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है।