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यूपीः धर्म परिवर्तन के लिए डीएम को 2 महीने पहले देनी होगी सूचना

आम मत | लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को लव जिहाद के लिए अध्यादेश को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी। इसमें धोखे से धर्म बदलवाने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं, धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। ऐसा ना करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और कम से कम 10 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान होगा। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है, जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं।

ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है। वहीं, मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है।

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