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मध्यप्रदेशः लव जिहाद के लिए आएगा कानून, 5 साल की होगी सजा

आम मत | भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद के लिए कानून लेकर आने वाली है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डराना-धमकाना अपराध होगा। अगले विधानसभा सत्र में इसके लिए विधेयक लाया जाएगा।

मिश्रा ने कहा कि ऐसे मामलों में सहयोग करने वाले को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले आवेदन देना होगा।

कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है। ऐसे मामलों को देखते हुए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा।

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