चुनाव आयोग ने वापस लिया था कमलनाथ का स्टार प्रचारक दर्जा, शीर्ष कोर्ट की रोक
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आम मत | नई दिल्ली
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग के वापस छिनने के आदेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी।
इससे पहले चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका निरर्थक है, क्योंकि इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और यहां मंगलवार को चुनाव होने हैं। उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचार का दर्जा वापस लेने के आदेश दिए थे।
आयोग के इस आदेश पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर दो नवंबर यानी सोमवार को सुनवाई हुई थी। गौरतलब है कि स्टार प्रचारकों का खर्च पार्टी वहन करती है, वहीं अन्य प्रचारकों का खर्च उम्मीदवार को वहन करना होता है।