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नई गाइडलाइनः फ्लाइट में मास्क नहीं पहना तो नाम आ जाएगा NO FLY लिस्ट में

आम मत | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कोरोना के बीच शुक्रवार को एयरलाइंस को फ्लाइट में खाना सर्व करने की इजाजत दे दी। साथ ही, मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों से भी सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। एविएशन रेग्युलेटर, डायरेक्ट्रोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने एयरलाइंस से कहा है कि कोई पैसेंजर मास्क नहीं पहने तो अपने हिसाब से फैसला लेकर उसका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं। यानी उसकी हवाई यात्रा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के कारण दो माह बंद रखने के बाद 25 मई को सरकार ने फिर से शुरू करने की छूट दी थी। हालांकि, फ्लाइट में खाना देने की इजाजत नहीं दी गई थी। वहीं, दूरी के हिसाब से स्पेशल अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स में प्री-पैक्ड खाना और स्नैक्स दिए जा रहे थे।

नई गाइडलाइंस की 5 अहम बातें

  • डोमेस्टिक फ्लाइट में पैक्ड स्नैक्स, खाना और बेवेरेजेज दिए जा सकेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट में गर्म खाना दे सकेंगे।
  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में एयरलाइंस को सिंगल यूज ट्रे, प्लेट्स और कटलरी इस्तेमाल करनी होगी।
  • खाना-पीना देने से पहले क्रू मेंबर को हर बार ग्लव्ज बदलने होंगे।
  • फ्लाइट में यात्रियों के मनोरंजन की छूट होगी, लेकिन उन्हें डिस्पोजेबल ईयरफोन या डिसइन्फेक्टेड हेडफोन देने होंगे।
  • कोई पैसेंजर मास्क पहनने के मना करेगा तो एयरलाइंस उसका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती हैं।

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आम मत

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