आम मत | नई दिल्ली
अगर आप बाइक, स्कूटर चलाते हैं और आपको हेलमेट पहनना पसंद नहीं है तो आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं, कुछ लोग हेलमेट तो लगाते हैं, लेकिन वे मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं। इसके चलते कई वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
अब सरकार ने सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। अब हेलमेट निर्माता कंपनियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिना बीआईएस प्रमाणित हेलमेट के निर्माण और बिक्री ना हो इसके लिए भी सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, हेलमेट के बीआईएस सूची में शामिल होने से सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की जान बच सकेगी। बीआईएस मानक के हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है।
साथ ही, गैर बीआईएस हेलमेट का निर्माण, स्टॉक और बिक्री को गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बीआईएस मानक लागू होने के बाद बगैर हेलमेट या गैर बीआईएस हेलमेल पहनने पर एक हजार रुपए का चालान कट सकता है।