आम मत, 8 जुलाई 2020
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले पर पाकिस्तान (Pakistan) ने भारत को दूसरे काउंसलर (Counselor) एक्सेस का प्रस्ताव दिया है। वहीं, पाक ने दावा किया कि उन्होंने जाधव के पिता को मिलने की इजाजत दी है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन (Review Petition) दायर करने से मना कर दिया है। पाक के मुताबिक, 17 जून को रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जाधव ने आने से इनकार कर दिया। पाक ने यह भी कहा कि जाधव ने इस पर जोर दिया कि उसकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए। पाक ने कहा कि जाधव के मना करने पर अब भारत सकतार अपनी ओर से यह दायर कर सकती है। इसके लिए उन्होंने भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) को कई रिमाइंडर पत्र भी लिखे। साथ ही, दूसरे काउंसलर एक्सेस का भी प्रस्ताव दिया। उल्लेखनीय है कि कुलभूषण जाधव को पाक ने जासूसी का झूठा आरोप लगा कर अवैध रूप गिरफ्तार कर जेल में बंद किया था। इसके बाद सैन्य अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में केस दायर किया था। वर्ष 2019 में आईसीजे ने पाक को कहा कि वो अदालत (Court) के फैसले पर प्रभावी रूप से पुनर्विचार करे और बिना देर किए भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने दे। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल (Attorney General) अहमद इरफान ने बुधवार को यहां साउथ एशिया डीजी (South Asia DG) के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया।
डोवाल ने की थी जाधव की रिहाई की कोशिश
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोवाल ने खुद पाकिस्तान में समकक्ष नासिर खान जांजुआ से इसके लिए बात की थी। हालांकि यह बातचीत बेनतीजा रही। यह खुलासा पूर्व सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में भारत की तरफ से कुलभूषण की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने किया था। साल्वे ने कहा था हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान से ”बैक डोर” (Back Door) बातचीत करने पर हम उन्हें मना लेंगे। हम उन्हें मानवीय आधार पर जाधव की रिहाई की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।