आम मत | लाहौर
मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में 10 साल की सजा सुनाई। हाफिज आतंकी संगठन जमात उद दावा का सरगना है। उसे पिछले साल जुलाई महीने में गिरफ्तार किया गया था। हाफिज सईद के साथ प्रो. जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को अन्य मामले में 5-5 साल की सजा और एक अन्य मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई।
तीनों पर एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। वहीं, हाफिज समेत चारों आरोपियों की चल और अचल संपत्तियां भी जब्त कर ली गई। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ अब तक चार मामले में आरोप तय हुए हैं। सीटीडी द्वारा जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 का फैसला किया जा चुका है, जबकि बाकी एटीसी अदालतों में लंबित हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने के मामले चल रहे हैं। अगस्त में एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी और जमात-उद-दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई थी।
लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई थी। दोनों को कई अलग-अलग मामलों में 16-16 साल की जेल की सजा मिली है।