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लंदन हाईकोर्ट से बोले अनिल अंबानी, परिवार उठाता है उनका खर्च

– चीन के तीन सरकारी बैंकों से कॉरपोरेट लेने का मामला

आम मत | नई दिल्ली

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लंदन हाईकोर्ट में पेश हुए। चीन के तीन सरकारी बैंकों से लोन लेने के मामले में अनिल अंबानी कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने कहा कि जनवरी से जून 2020 के बीच गहने बेचकर उन्होंने 9.9 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब उनके पास अपना कुछ नहीं है।

कारों के काफिले के सवाल पर अंबानी ने कहा कि यह मीडिया की आधारहीन खबरें हैं। उनके पास कभी भी रॉल्स रॉयस कार नहीं रही। वर्तमान में वे केवल एक कार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार ही उनका खर्च उठाता है।

मां करती हैं क्रेडिट कार्ड से खर्चः अंबानी

कोर्ट ने लग्जरी दुकानों पर क्रेडिट कार्ड से खर्च पर सवाल उठाया। अनिल ने कहा कि इस क्रेडिट कार्ड पर उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी खर्च करती हैं। मां से 66 मिलियन डॉलर और बेटे से 41 मिलियन डॉलर के लोन के सवाल पर अनिल अंबानी ने कहा कि वे इस लोन की शर्तों की जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन, यह लोन गिफ्ट नहीं हैं। अंबानी ने कोर्ट में कहा कि वे कभी भारत के सबसे धनी लोगों में शुमार होते थे, लेकिन अब उनके पास 1,10,000 डॉलर की केवल एक पेंटिंग है।

यह है मामला

रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) ने चीन के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC), चाइना डेवलेपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइन इन तीन सरकारी बैंकों से कॉरपोरेट लोन लिया था। आरकॉम इसे चुकाने में विफल हो गई। बैंकों का कहना था कि लोन के लिए अनिल अंबानी ने निजी गारंटी दी थी। अनिल से भुगतान पाने के लिए चीनी बैंकों ने लंदन की हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

22 मई को लंदन हाईकोर्ट ने लोन का भुगतान करने के दिए थे आदेश

मामले में लंदन हाईकोर्ट ने 22 मई को अनिल अंबानी को तीनों बैंकों के 71 करोड़ डॉलर यानी 5281 रुपए चुकाने के आदेश दिए थे। साथ ही, 7 करोड़ रुपए कानूनी खर्चों के नाम पर देने के लिए भी कहा था। यह राशि 12 जून तक दी जानी थी। भुगतान ना होने पर 15 जून को बैंकों ने अनिल की संपत्तियों का खुलासा करने की मांग की याचिका दाखिल की। 29 जून को कोर्ट ने अंबानी को दुनियाभर की अपनी संपत्तियों की घोषणा करने का आदेश दिया।

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