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कंगना-रंगोली को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, पुलिस को कार्रवाई ना करने के निर्देश

आम मत | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को एक्ट्रेस कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कंगना और उनकी बहन रंगोली पर देशद्रोह के मामले में दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कंगना-रंगोली को एक तरह की राहत दी है।

कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए कि पुलिस कंगना और रंगोली चंदेल पर कोई कार्रवाई ना करें। वहीं, हाईकोर्ट ने दोनों बहनों को मामले से जुड़ी पोस्ट या कमेंट सोशल मीडिया पर नहीं डालने के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने कंगना-रंगोली से कहा कि वे 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस थाना में उपस्थित हों। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

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उल्लेखनीय है कि कंगना के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाना में देशद्रोह के तहत मामला दर्ज है। पुलिस कई बार कंगना को पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है और वह कोई ना कोई कारण देकर पूछताछ टालती रही।

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