आम मत | मुंबई
रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को रिमांड पर सौंपने के लिए पुलिस की पुनरीक्षण याचिका पर अब सोमवार 9 नवंबर को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के अलीबाग जिले की सत्र अदालत इस पर सोमवार को याचिका करेगी।
पुलिस ने यह याचिका दो साल पहले यानी वर्ष 2018 में सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को पुलिस रिमांड के स्थान पर न्यायिक हिरासत देने के मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दायर की है।
अलीबाग डिस्ट्रिक्ट सेशनंस कोर्ट को शनिवार को ज्ञात हुआ कि बॉम्बे हाईकोर्ट में वर्तमान में अर्नब और अन्य दो आरोपियों (फिरोज शेख और नितेश सारदा) की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में आरोपियों ने याचिकाएं अंतरिम जमानत की मांग और ‘अवैध गिरफ्तारी’ के खिलाफ दायर की हैं। इसके बाद सत्र अदालत ने यह आदेश जारी किया।
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने कोर्ट से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में देने की मांग की थी। अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बुधवार सुबह मुंबई के लोअर परेल स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद अर्नब गोस्वामी को अलीबाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। इसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनयना पिंगले के सम्मुख पेश किया गया था। बुधवार की देर रात आदेश पारित करते हुए मजिस्ट्रेट सुनयना पिंगले ने तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजने से इनकार कर दिया था और 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया था।