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छात्रा से 7 बार रेप करने के आरोपी प्रिंसिपल को मौत की सजा, साथी टीचर को उम्रकैद की सजा

आम मत | पटना

बिहार में 11 वर्षीय छात्रा का 7 बार बलात्कार करने के आरोप में स्कूल प्रिंसिपल को सोमवार को सिविल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। वहीं, साथ देने वाले एक टीचर को उम्रकैद की सजा दी गई। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए यह फैसला सुनाया।

मामले के अनुसार, फुलवारी शरीफ के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार ने छात्रा को हैंडराइटिंग जांचने के बहाने बुलाया था। इसके बाद चाकू से डराकर उसके साथ रेप किया। यह मामला 2 साल पुराना है। बाद में भी नाबालिग से 6 बार रेप किया गया। प्रिंसिपल का साथ टीचर अभिषेक देता था। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने दोनों को सजा सुनाई। अरविंद और अभिषेक को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था।

अरविंद सजा सुनाए जाने के बाद हथकड़ी लगे होने के बावजूद फोटोग्राफरों को रोकने के लिए दौड़ा। उसे रोकने के लिए पुलिस को पीछे भागना पड़ा। मामले में उम्रकैद पाने वाला अभिषेक दिव्यांग है। 31 वर्षीय अरविंद फुलवारी के ही सबजपुरा का निवासी है। उसके पिता बैद्यनाथ सिंह जमशेदपुर में दरोगा हैं। 27 वर्षीय अभिषेक मंत्रिमंडल कॉलोनी में रहता है।

सितंबर, 2018 में गर्भ ठहरने के बाद लड़की के परिवार को प्रिंसिपल की करतूत का पता चला। गर्भवती होने के बाद नाबालिग उल्टियां करने लगी थी। मां के पूछने पर उसने पूरी बात बताई। इसके बाद परिवार वाले नाबालिग को लेकर डॉक्टर के पास गए। वहां उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई। इसके बाद फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत की गई। यहां से मामले को गर्दनीबाग के महिला थाने भेजा गया।

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