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Corona Update: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 8 जिलों में कल से नाइट कर्फ्यू

आम मत | जयपुर

Corona Update: कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया। इसमें प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का अहम निर्णय लिया गया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रदेश सरकार ने देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, सागवाड़ा और कुशालगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई। इन सभी जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा। नाइट कर्फ्यू सोमवार 22 मार्च से लागू होगा। वहीं, 22 मार्च से ही इन सभी 8 जिलों में बाजार रात 10 बजे तक ही खुल पाएंगे।

Corona Update: पॉजिटिव लोगों को 15 दिन रहना होगा क्वारंटाइन

Corona Update: सीएम गहलोत ने लगातार ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखा कि पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात और पंजाब में इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। राजस्थान आने वाले बाहरी प्रदेश के सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जो यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सभी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे।

Corona Update: प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे

प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में 50 फीसदी से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। इनमें स्क्रीनिंग और रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे।

शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी गाइडलाइंस

शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेड एसडीएम को ई-मेल से देनी होगी। प्रशासन के मांगने पर शादी समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी।

Corona Update: इन्हें रहेगी नाइट कर्फ्यू से छूट

नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें लगातार उत्पादन होता है। और जहां नाइट शिफ्ट की व्यवस्था है। इसके अलावा, आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे।

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