आम मत | मुंबई
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 4 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नो कोरोना सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया। सोमवार को बैठक के बाद लिए गए फैसले में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को बिना निगेटिव कोरोना रिपोर्ट के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। जिन लोगों के पास प्रदेश में प्रवेश के समय निगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी, उनके लिए भी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है।
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से राज्य में आने वाले लोगों की कोविड-19 लक्षणों के लिए जांच करेगी और जिनमें लक्षण नहीं होंगे, केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
नियमों के मुताबिक महाराष्ट्र में आगमन से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना जांच करानी होगी। दिल्ली, राजस्थान गुजरात, गोवा से आ रहे लोगों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी। उन्हें एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी। टेस्ट होने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें नियमों के मुताबिक आगे की प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए कहा जाएगा।
इसी तरह, इन चारों राज्यों में रुकने या यहां के लिए महाराष्ट्र से चलने वाली ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई। इन यात्रियों के पास महाराष्ट्र पहुंचने से पहले, 96 घंटे अंदर की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट यात्रियों के पास होनी चाहिए।